जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती-2020 में राज्य सरकार को देश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले और मेरिट में चयनीत अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, आरयूएचएस के रजिस्ट्रार और आरएमसी के रजिस्ट्रार सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रमेश यादव की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने देश के बाहर से एमबीबीएस और इंटर्नशिप किया था. उसने मेडिकल ऑफिसर भर्ती में भाग लिया और मेरिट में आ गया, लेकिन उसे मेडिकल ऑफिसर पद पर यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी कि उसका आरएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है.
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जबकि उसके पास पद की पूरी पात्रता है और वह मैरिट में भी आ गया है. उसने आरएमसी में सितंबर में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन आरएमसी ने आवेदन लंबित रखते हुए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. इसलिए आरएमसी के रजिस्ट्रेशन नहीं करने के कारण उसे नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता.