जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 12 भर्तियों में EWS वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत फरवरी माह में एमबीसी वर्ग को 5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद एमबीसी वर्ग को तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन EWS को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया.
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इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमबीसी वर्ग को एक फीसदी आरक्षण पहले से मिल रहा था. ऐसे में उनके आरक्षण को बढ़ाया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.