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राजस्थान की करीब 12 भर्ती परीक्षाओं में EWS आरक्षण पर फैसला सुरक्षित - Rajasthan High Court order

राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 12 भर्तियों में EWS वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

EWS आरक्षण पर फैसला सुरक्षित, verdict on EWS reservation reserved
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Published : Oct 23, 2019, 11:13 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 12 भर्तियों में EWS वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत फरवरी माह में एमबीसी वर्ग को 5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद एमबीसी वर्ग को तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन EWS को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया.

पढ़ें- निम्स चेयरमैन बीएस तोमर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाइकोर्ट का इनकार

इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमबीसी वर्ग को एक फीसदी आरक्षण पहले से मिल रहा था. ऐसे में उनके आरक्षण को बढ़ाया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 12 भर्तियों में EWS वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत फरवरी माह में एमबीसी वर्ग को 5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद एमबीसी वर्ग को तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन EWS को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया.

पढ़ें- निम्स चेयरमैन बीएस तोमर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाइकोर्ट का इनकार

इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमबीसी वर्ग को एक फीसदी आरक्षण पहले से मिल रहा था. ऐसे में उनके आरक्षण को बढ़ाया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब एक दर्जन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस फीसदी आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाओं में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत फरवरी माह में एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और ईडब्ल्यूएस को दस फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद एमबीसी वर्ग को तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन ईडब्यूएस को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमबीसी वर्ग को एक फीसदी आरक्षण पहले से मिल रहा था। ऐसे में उनके आरक्षण को बढ़ाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।Conclusion:
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