जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के अभियुक्तों को विशेष पैरोल पर रिहा नहीं करने के मामले में दखल से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मोनू की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से जेल में बंद कई अपराधियों को विशेष पेरोल के तहत रिहा किया जा रहा है, जबकि इनमें हत्या के आरोप में सजा काट रहे अभियुक्तों को शामिल नहीं किया गया है.
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याचिका में कहा गया कि कई पड़ोसी राज्यों में हत्या के अभियुक्तों को भी विशेष पैरोल का लाभ दिया जा रहा है. ऐसे में प्रदेश की जेलों में भी बंद हत्या के अभियुक्तों को विशेष पैरोल के तहत रिहा किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.