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चुनाव आयोग का आदेश रद्द, आप को झाड़ू देने पर पुनर्विचार करें : HC - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के 28 अगस्त 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने राज्य चुनाव आयुक्त को कहा है कि वह आप को झाड़ू चिह्न आवंटित करने पर पुनर्विचार करे.

Aam Aadmi Party petition,  Rajasthan High Court News
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Oct 17, 2020, 9:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई को चुनाव चिह्न झाड़ू नहीं देने के राज्य चुनाव आयोग के 28 अगस्त 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयुक्त को कहा है कि वह आप को झाड़ू चिह्न आवंटित करने पर पुनर्विचार करे. अदालत ने आम आदमी पार्टी को इस संबंध में चुनाव आयुक्त को अभ्यावेदन देने को कहा है.

अदालत ने कहा कि आयुक्त पार्टी के अभ्यावेदन को चुनाव की तारीख से पहले तय करें. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर नगर निगम सहित अन्य चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव चिह्न झाड़ू को आवंटित करने को कहा था. इसके बावजूद आयोग ने उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पार्टी की राज्य इकाई प्रदेश में पंजीकृत नहीं है. क्योंकि ना तो विधानसभा में कम से कम दो विधायक हैं और ना ही उसे कुल मतदाताओं में से छह फीसदी मतदाताओं ने आप के पक्ष में मतदान किया है.

पढ़ें- Dream 11 को हाईकोर्ट से मिली राहत, HC ने खारिज की जनहित याचिका

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव झाड़ू सिंबल से लड़े थे. इसके बावजूद नगर निगम और पालिका चुनाव में उसे यह सिंबल आवंटित नहीं करना गलत है. इसके अलावा नगर पालिका अधिनियम में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. जबकि याचिकाकर्ता पार्टी का काफी बड़ा संगठन है और दिल्ली में तो उसके दल की सरकार है. ऐसे में याचिकाकर्ता को झाड़ू सिंबल आवंटित नहीं करना गलत है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई को चुनाव चिह्न झाड़ू नहीं देने के राज्य चुनाव आयोग के 28 अगस्त 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयुक्त को कहा है कि वह आप को झाड़ू चिह्न आवंटित करने पर पुनर्विचार करे. अदालत ने आम आदमी पार्टी को इस संबंध में चुनाव आयुक्त को अभ्यावेदन देने को कहा है.

अदालत ने कहा कि आयुक्त पार्टी के अभ्यावेदन को चुनाव की तारीख से पहले तय करें. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर नगर निगम सहित अन्य चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव चिह्न झाड़ू को आवंटित करने को कहा था. इसके बावजूद आयोग ने उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पार्टी की राज्य इकाई प्रदेश में पंजीकृत नहीं है. क्योंकि ना तो विधानसभा में कम से कम दो विधायक हैं और ना ही उसे कुल मतदाताओं में से छह फीसदी मतदाताओं ने आप के पक्ष में मतदान किया है.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव झाड़ू सिंबल से लड़े थे. इसके बावजूद नगर निगम और पालिका चुनाव में उसे यह सिंबल आवंटित नहीं करना गलत है. इसके अलावा नगर पालिका अधिनियम में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. जबकि याचिकाकर्ता पार्टी का काफी बड़ा संगठन है और दिल्ली में तो उसके दल की सरकार है. ऐसे में याचिकाकर्ता को झाड़ू सिंबल आवंटित नहीं करना गलत है.

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