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राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व कर्मचारियों को मासिक किश्तों में पेंशन परिलाभ देने का दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर नगर परिषद के सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के मासिक पेंशन की याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई में न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने 6 मासिक किश्तों में पेंशन परिलाभ अदा करने के आदेश दिए हैं.

rajasthan highcourt order, राजस्थान हाइकोर्ट की खबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व कर्मचारियों को किश्तों में पेंशन देने का दिया आदेश
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Published : May 26, 2020, 7:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर नगर परिषद के सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों को 6 मासिक किश्तों में पेंशन परिलाभ अदा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने इस राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी देने को कहा है.

न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि 2 याचिकाकर्ता साल 2017 में नगर परिषद से सफाई कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे. जबकि 2 कर्मचारियों का सेवा में रहने के दौरान गत साल निधन हो गया था. याचिकाकर्ताओं ने नगर परिषद से कई बार पेंशन परिलाभ मांगे, लेकिन उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया.

पढ़ेंः बांसवाड़ा: युवती को जंगल में ले जाकर तीन बदमाशों ने किया दुष्कर्म, मंगेतर की रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना के चलते नगर परिषद की आय बंद है और राजस्व वसूली के अभाव में आर्थिक हालत खराब है. इसलिए नगर परिषद याचिकाओं को किश्तों में भुगतान कर सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को आगामी 1 जून से 6 तक मासिक किश्तों में नौ फीसदी ब्याज सहित पेंशन परिलाभ देने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर नगर परिषद के सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों को 6 मासिक किश्तों में पेंशन परिलाभ अदा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने इस राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी देने को कहा है.

न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि 2 याचिकाकर्ता साल 2017 में नगर परिषद से सफाई कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे. जबकि 2 कर्मचारियों का सेवा में रहने के दौरान गत साल निधन हो गया था. याचिकाकर्ताओं ने नगर परिषद से कई बार पेंशन परिलाभ मांगे, लेकिन उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया.

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वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना के चलते नगर परिषद की आय बंद है और राजस्व वसूली के अभाव में आर्थिक हालत खराब है. इसलिए नगर परिषद याचिकाओं को किश्तों में भुगतान कर सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को आगामी 1 जून से 6 तक मासिक किश्तों में नौ फीसदी ब्याज सहित पेंशन परिलाभ देने को कहा है.

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