जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भूलेख निरीक्षक का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने से जुड़े मामलों में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की ओर से अलग-अलग आदेश देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी अधिकरण के चैयरमेन को भेजने हुए उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं, अदालत ने प्रकरण में याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बालस्वरूप धाकड़ की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता भूलेख निरीक्षक के तौर पर भरतपुर में तैनात है, संभागीय आयुक्त ने उसका तबादला धौलपुर कर दिया. जबकि एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने का अधिकार राजस्व मंडल को है. इस मामले में अधिकरण ने बीते 11 दिसंबर को याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जबकि अधिकरण ने जोधपुर में सुनवाई करते हुए बीते 11 अक्टूबर को समान मामले में तबादला आदेश पर रोक लगाई थी.
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याचिका में कहा गया है कि बन्नालाल ने अधिकरण के सदस्य के तौर पर इन दोनों मामलों में दायर अपील को सुना था. इसके बावजूद फैसला अलग-अलग दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश की कॉपी अधिकरण चैयरमेन को भेजते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी हैं.