जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती- 2018 से जुड़े भूतपूर्व सैनिकों के मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित करते हुए गत 21 जुलाई को स्कूल और मंडल आवंटन पर लगी रोक को हटा लिया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश महेंद्र कुमार चतुर्वेदी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में भूतपूर्व सैनिकों का परिणाम जारी कर दिया गया है. इसमें चयनित अभ्यर्थियों के नामों की काउंसलिंग के लिए सिफारिश भी की जा चुकी है. इस पर एकलपीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए स्कूल और मंडल आवंटन पर लगी रोक को हटा दिया है.
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याचिकाओं में कहा गया कि कार्मिक विभाग के गत 18 मई के परिपत्र के अनुसार शिक्षक भर्ती में मंडल और स्कूल आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी. वहीं दूसरी ओर आरपीएससी ने इसका परिणाम जारी किए बिना ही दूसरे सफल अभ्यर्थियों को स्कूल और मंडल आवंटन करना तय किया है, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत 21 जुलाई को स्कूल और मंडल आवंटन पर रोक लगाते हुए भूतपूर्व सैनिकों का परिणाम तीन दिन में जारी करने के आदेश दिए थे.