ETV Bharat / city

अदालती आदेश के बावजूद क्यों नहीं ली दक्षता परीक्षा : हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और जयपुर पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेश की पालना में कांस्टेबल भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा क्यों नहीं ली गई. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश समोतरा कसाना की अवमानना याचिका पर दिए.

Rajasthan Police efficiency test, Rajasthan High Court contempt notice
अदालती आदेश के बावजूद क्यों नहीं ली दक्षता परीक्षा
author img

By

Published : Apr 23, 2021, 11:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और जयपुर पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेश की पालना में कांस्टेबल भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा क्यों नहीं ली गई. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश समोतरा कसाना की अवमानना याचिका पर दिए.

अदालती आदेश के बावजूद क्यों नहीं ली दक्षता परीक्षा

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पूर्व में कांस्टेबल भर्ती में चयन हुआ था, लेकिन उस समय याचिकाकर्ता के गर्भवती होने के चलते वह दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी. वहीं मामले में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की डिलीवरी के बाद फिट होने पर दक्षता परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात कराने की अनुमति

अवमानना याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के फिट होने के बाद विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर दक्षता परीक्षा लेने की गुहार की गई. वहीं कांस्टेबल भर्ती-2020 की दक्षता परीक्षा भी आयोजित हो गई, लेकिन याचिकाकर्ता को अब तक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और जयपुर पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेश की पालना में कांस्टेबल भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा क्यों नहीं ली गई. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश समोतरा कसाना की अवमानना याचिका पर दिए.

अदालती आदेश के बावजूद क्यों नहीं ली दक्षता परीक्षा

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पूर्व में कांस्टेबल भर्ती में चयन हुआ था, लेकिन उस समय याचिकाकर्ता के गर्भवती होने के चलते वह दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी. वहीं मामले में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की डिलीवरी के बाद फिट होने पर दक्षता परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात कराने की अनुमति

अवमानना याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के फिट होने के बाद विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर दक्षता परीक्षा लेने की गुहार की गई. वहीं कांस्टेबल भर्ती-2020 की दक्षता परीक्षा भी आयोजित हो गई, लेकिन याचिकाकर्ता को अब तक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.