ETV Bharat / city

हत्या और डकैती के आरोपी की जमानत याचिका खारिज...

author img

By

Published : Dec 14, 2020, 8:53 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या और डकैती के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी योगेश कुमार की जमानत पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, Rajasthan High Court rejects bail plea
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरातों की डकैती के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी योगेश कुमार की जमानत पर दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में सह आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है. वहीं उसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 सितंबर 2019 को कोतवाली थाना इलाके में ज्वैलरी की दुकान में दिनदहाड़े डकैती डाली थी.

पढे़ं- हरियाणा सीमा पर डटे राजस्थान के किसान, एक दिन के उपवास पर रामपाल जाट

वहीं, आरोपियों ने मौका देखकर दुकान से बाहर भागे संचालक जतिन सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सीसीटीवी में आरोपियों के फुटेज दर्ज हुए हैं. याचिकाकर्ता सह आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर खुद जमानत लेने का अधिकारी नहीं हो जाता है. याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है. इसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले भी लंबित हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरातों की डकैती के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी योगेश कुमार की जमानत पर दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में सह आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है. वहीं उसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 सितंबर 2019 को कोतवाली थाना इलाके में ज्वैलरी की दुकान में दिनदहाड़े डकैती डाली थी.

पढे़ं- हरियाणा सीमा पर डटे राजस्थान के किसान, एक दिन के उपवास पर रामपाल जाट

वहीं, आरोपियों ने मौका देखकर दुकान से बाहर भागे संचालक जतिन सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सीसीटीवी में आरोपियों के फुटेज दर्ज हुए हैं. याचिकाकर्ता सह आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर खुद जमानत लेने का अधिकारी नहीं हो जाता है. याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है. इसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले भी लंबित हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.