जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में बारां के तत्कालीन कलेक्टर इन्द्रसिंह राव को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने आरोपी निलंबित आईएएस इन्द्रसिंह राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने गत दिनों दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है. सभी आरोप पीए पर ही हैं और अब मामले में पीए को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है. याचिकाकर्ता से न तो कोई राशि बरामद हुई है और न ही उसने कोई राशि की डिमांड की है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले के कई मामले लंबित हैं. वहीं यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
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गौरतलब है कि एसीबी, कोटा ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में गत 10 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलेक्टर इन्द्रसिंह राव के पीए महावीर प्रसाद को एक लाख चालीस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था. वहीं एसीबी ने जांच के बाद 24 दिसंबर को इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार किया था.