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High Court on Pilot : सचिन पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए (High Court on Pilot) पेश अर्जी पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है.

Sachin Pilot
सचिन पायलट
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Published : May 25, 2022, 8:16 PM IST

जयपुर. सचिन पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टल गई है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश (Former Deputy CM Sachin Pilot Notice Case) पीआर मीणा व अन्य की याचिका में मोहनलाल नामा की ओर से पेश अर्जी पर दिए.

मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है. इसके अलावा (Speaker CP Joshi Notice Against Sachin Pilot) याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं.

पढ़ें : सीपी जोशी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा...कहा- बागी विधायकों को नोटिस भेजने का मुझे पूरा हक

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ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है. इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए. दूसरी ओर विधायकों की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है.

जयपुर. सचिन पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टल गई है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश (Former Deputy CM Sachin Pilot Notice Case) पीआर मीणा व अन्य की याचिका में मोहनलाल नामा की ओर से पेश अर्जी पर दिए.

मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है. इसके अलावा (Speaker CP Joshi Notice Against Sachin Pilot) याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं.

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ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है. इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए. दूसरी ओर विधायकों की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है.

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