ETV Bharat / city

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कटौती पर रोक: HC ने संबंधित अधिकारियों से तलब किया जवाब - राजस्थान हाईकोर्ट शाखा जयपुर

राजस्थान में सेवानिवृत्त हुए उप निरीक्षक के वेतन से हर माह पेंशन कटौती पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद भी पेंशन कटौती को अवैध माना है. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

jaipur news, rajasthan high court
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कटौती पर रोक.
author img

By

Published : Nov 3, 2021, 6:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुए पुलिस उप निरीक्षक के वेतन से हर माह पेंशन कटौती करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी, धौलपुर एसपी और पेंशन निदेशक सहित अन्य कई अधिकारियों से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश गिर्राज सिंह की याचिका पर दिया है.

पढ़ें- उपचुनाव में क्यों धराशायी हो गई भाजपा: पूर्व मंत्री कालूलाल ने बताई वजह, 'एकजुटता होती तो बीजेपी के पक्ष में होते नतीजे'

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था. अब पिछले तीन महीने से उसके पेंशन खाते से 9 हजार 379 रुपये काटे जा रहे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से कटौती के कारण की सूचना मांगने के बावजूद विभाग ने कोई सूचना नहीं दी और कटौती भी नहीं रोकी. याचिका में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद कटौती करना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कटौती पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुए पुलिस उप निरीक्षक के वेतन से हर माह पेंशन कटौती करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी, धौलपुर एसपी और पेंशन निदेशक सहित अन्य कई अधिकारियों से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश गिर्राज सिंह की याचिका पर दिया है.

पढ़ें- उपचुनाव में क्यों धराशायी हो गई भाजपा: पूर्व मंत्री कालूलाल ने बताई वजह, 'एकजुटता होती तो बीजेपी के पक्ष में होते नतीजे'

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था. अब पिछले तीन महीने से उसके पेंशन खाते से 9 हजार 379 रुपये काटे जा रहे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से कटौती के कारण की सूचना मांगने के बावजूद विभाग ने कोई सूचना नहीं दी और कटौती भी नहीं रोकी. याचिका में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद कटौती करना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कटौती पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.