जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुए पुलिस उप निरीक्षक के वेतन से हर माह पेंशन कटौती करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी, धौलपुर एसपी और पेंशन निदेशक सहित अन्य कई अधिकारियों से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश गिर्राज सिंह की याचिका पर दिया है.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था. अब पिछले तीन महीने से उसके पेंशन खाते से 9 हजार 379 रुपये काटे जा रहे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से कटौती के कारण की सूचना मांगने के बावजूद विभाग ने कोई सूचना नहीं दी और कटौती भी नहीं रोकी. याचिका में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद कटौती करना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कटौती पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.