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एसआई भर्ती में बैडमिंटन शामिल नहीं, हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2019 में बैडमिंटन की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, एसआई भर्ती-2019 में बैडमिंटन की चयन प्रक्रिया में बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाडी को हटा दिया गया. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत में फैसला सुनाया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, jaipur news
बैडमिंटन की चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक
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Published : Feb 14, 2020, 10:51 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2019 में बैडमिंटन के खिलाडियों को खेल कोटे के तहत पात्र नहीं मानने पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुस्कान कुमावत की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, jaipur news
बैडमिंटन की चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पिछले 28 दिसंबर को पुलिस उपनिरिक्षक पद की भर्ती निकाली. नियमों के तहत दस फीसदी सीट खिलाडी कोटे की होती हैं, लेकिन भर्ती में चुनिंदा खेल के खिलाडियों को ही पात्र माना गया. जबकि बैडमिंटन सहित ओलंपिक एसोसिएशन और इंटर युनिवर्सिटी से संबंद्ध खेलों को भर्ती में शामिल नहीं किया गया.

पढ़ें- जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता का घेराव कर की नारेबाजी

याचिकाकर्ता बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाडी है, लेकिन उसे भर्ती से वंचित होना पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2019 में बैडमिंटन के खिलाडियों को खेल कोटे के तहत पात्र नहीं मानने पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुस्कान कुमावत की याचिका पर दिए.

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बैडमिंटन की चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पिछले 28 दिसंबर को पुलिस उपनिरिक्षक पद की भर्ती निकाली. नियमों के तहत दस फीसदी सीट खिलाडी कोटे की होती हैं, लेकिन भर्ती में चुनिंदा खेल के खिलाडियों को ही पात्र माना गया. जबकि बैडमिंटन सहित ओलंपिक एसोसिएशन और इंटर युनिवर्सिटी से संबंद्ध खेलों को भर्ती में शामिल नहीं किया गया.

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याचिकाकर्ता बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाडी है, लेकिन उसे भर्ती से वंचित होना पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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