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मासिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अवधि क्यों नहीं बढ़ाईः राजस्थान हाई कोर्ट - राजस्थान समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने मासिक जीएसटी रिटर्न, अमेंस्टी स्कीम व अन्य टैक्स संबंधित औपचारिकता फाइल करने की अवधि में छूट क्यों नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महान्ति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 22, 2021, 11:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने मासिक जीएसटी रिटर्न, अमेंस्टी स्कीम व अन्य टैक्स संबंधित औपचारिकता फाइल करने की अवधि में छूट क्यों नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महान्ति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल पर दिया.

जनहित याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन व बंद के हालात देखते हुए सभी न्यायिक और न्यायिक अधिकरण से संबंधित प्रक्रियाओं में आगामी आदेश तक समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है.

यह भी पढ़ेंः Exclusive: हेमाराम के इस्तीफे की वजह गुडमलानी की जनता की अनदेखी या मामला कुछ और...चर्चा का बाजार गर्म

ऐसे में प्रदेश के मौजूदा हालातों के चलते राज्य में भी जीएसटी संबंधित औपचारिकताएं जैसे मासिक जीएसटी फाइलिंग, टैक्स वसूली जैसी प्रक्रिया को स्थगित किया जाना चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने मासिक जीएसटी रिटर्न, अमेंस्टी स्कीम व अन्य टैक्स संबंधित औपचारिकता फाइल करने की अवधि में छूट क्यों नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महान्ति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल पर दिया.

जनहित याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन व बंद के हालात देखते हुए सभी न्यायिक और न्यायिक अधिकरण से संबंधित प्रक्रियाओं में आगामी आदेश तक समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है.

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ऐसे में प्रदेश के मौजूदा हालातों के चलते राज्य में भी जीएसटी संबंधित औपचारिकताएं जैसे मासिक जीएसटी फाइलिंग, टैक्स वसूली जैसी प्रक्रिया को स्थगित किया जाना चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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