नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में अपना आठवां लगातार बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार आयकर विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. . वित्त मंत्री ने कहा कि नए इमकम टैक्स बिल का उद्देश्य पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को सरल बनाना है.उन्होंने कहा कि नया कानून समझने में आसान होगा और इससे कर मुकदमेबाजी भी कम होगी.
इतना ही नहीं उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए टैक्स कटौती का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जिनकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है, उन्हें कोई आयकर नहीं देना होगा. इसके साथ ही 12 लाख 75 हजार रुपये तक की सैलरी वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
सैलरी के हिसाब से कितनी होगी सेविंग?
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 24 लाख रुपये या उससे ज्यादा की सालाना आय वाले लोग इनकम टैक्स में करीब 1 लाख 10 हजार रुपये बचा सकते हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के बताया कि सरकार के हिसाब से 13 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग टैक्स देनदारी पर 25,000 रुपये बचा पाएंगे.
14 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले लोग 30,000 रुपये, 15 लाख रुपये की आय वाले 35000, 16 लाख 50000 रुपये और 17 लाख तक की वार्षिक आय वाले 60,000 की बचत कर सकेंगे. वहीं, 18 लाख की इनकम पर 70,000 सेविंग होगी, जबकि 19 लाख पर 80,000 और 20 लाख रुपये की आय पर 90,000) की बचत होगी.
21 लाख रुपये कमाने वालों को अपनी टैक्स देनदारी में 95,000 की बचत होगी, जबकि 22 लाख रुपये इनकम वाले लोग 1 लाख रुपये और 23 लाख रुपये की सालाना इनकम वालों को 1.05 लाख की बचत होगी.
बता दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले और आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए बजट में वित्त व र्ष2025-26 में इनकम पर टैक्स लायबलिटी की गणना के लिए कर स्लैब को संशोधित किया है. नए स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की आय पर छूट होगी.
वहीं, 4 से 8 लाख रुपये के बीच अर्जित आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत और 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. 16 से 20 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत प्रति वर्ष आयकर लगाया जाएगा.
कितना देना होगा टैक्स?
अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 13 लाख रुपये की आय वाले 66300 रुपये टैक्स के देने होंगे, 15 लाख तक इनकम वाले शख्स को 97500, 17 लाख रुपये की आय पर 1 लाख 30 हजार, 22 लाख तक की इनकम पर 2 लाख 40 हजार और 25 लाख तक की इनकम पर 3 लाख 19 हजार 800 रुपये का टैक्स देना होगा.
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