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आवासीय क्षेत्र में कैसे किया जा रहा व्यावसायिक निर्माणः हाई कोर्ट

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Published : May 26, 2021, 10:41 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक और ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि आवासीय क्षेत्र हीरानगर में व्यावसायिक भवन का निर्माण कैसे किया जा रहा है?

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक और ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि आवासीय क्षेत्र हीरानगर में व्यावसायिक भवन का निर्माण कैसे किया जा रहा है? न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश हीरानगर विकास समिति की जनहित याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता के वकील

यह भी पढ़ेंः #SaveKidsFromCorona: अब मासूम बच्चों पर कहर ढाह रहा कायर कोरोना, राजस्थान में तीसरी लहर से इनकार नहीं!

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि अजमेर रोड स्थित हीरानगर जेडीए की ओर से अनुमोदित आवासीय इलाका है. इसके बावजूद यहां व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है. इस संबंध में मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्य सचिव हाईकोर्ट की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए गठित कमेटी के सदस्य भी हैं.

याचिका में गुहार की गई कि मौके पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक और ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि आवासीय क्षेत्र हीरानगर में व्यावसायिक भवन का निर्माण कैसे किया जा रहा है? न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश हीरानगर विकास समिति की जनहित याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता के वकील

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याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि अजमेर रोड स्थित हीरानगर जेडीए की ओर से अनुमोदित आवासीय इलाका है. इसके बावजूद यहां व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है. इस संबंध में मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्य सचिव हाईकोर्ट की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए गठित कमेटी के सदस्य भी हैं.

याचिका में गुहार की गई कि मौके पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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