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राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने पर लगाई अंतरिम रोक - राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच गांव में पंचायत चुनाव करवाने पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश इन ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.

Rajasthan HC, Jaipur news
राजस्थान में पांच गांव में पंचायत चुनाव पर रोक
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Published : Jul 31, 2021, 8:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की किशोरपुरा व खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरला और करौली की गोठडा ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए गत 2 जुलाई को जारी अधिसूचना की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश इन ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए. याचिकाओं में कहा गया कि इन ग्राम पंचायतों के चुनाव डेढ़ साल पहले ही हुए थे लेकिन उसके बाद पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन किया गया.

यह भी पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

इसके तहत इन ग्राम पंचायतों में कुछ हिस्सा अन्य ग्राम पंचायतों का शामिल हुआ. वहीं कुछ हिस्सा दूसरी ग्राम पंचायतों में चला गया. इसके कारण राज्य सरकार ने इन पांच ग्राम पंचायतों के वापस चुनाव करवाने के लिए 2 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया.

याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन पांच साल के लिए किया गया था और जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित किया गया था. ऐसे में डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद ही ग्राम पंचायतों के वापस चुनाव करवाया जाना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन विभाग से जवाब देने के लिए कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की किशोरपुरा व खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरला और करौली की गोठडा ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए गत 2 जुलाई को जारी अधिसूचना की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश इन ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए. याचिकाओं में कहा गया कि इन ग्राम पंचायतों के चुनाव डेढ़ साल पहले ही हुए थे लेकिन उसके बाद पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन किया गया.

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इसके तहत इन ग्राम पंचायतों में कुछ हिस्सा अन्य ग्राम पंचायतों का शामिल हुआ. वहीं कुछ हिस्सा दूसरी ग्राम पंचायतों में चला गया. इसके कारण राज्य सरकार ने इन पांच ग्राम पंचायतों के वापस चुनाव करवाने के लिए 2 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया.

याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन पांच साल के लिए किया गया था और जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित किया गया था. ऐसे में डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद ही ग्राम पंचायतों के वापस चुनाव करवाया जाना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन विभाग से जवाब देने के लिए कहा है.

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