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Rajasthan HC on Pre Primary Teacher Recruitment 2018 : एनटीटी कोर्स की योग्यता का ब्यौरा दे गहलोत सरकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती-2018 में एनटीटी कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े (Eligibility of NTT Course in Rajasthan) मामले में एएजी शीतल मिर्धा से यह बताने के लिए कहा है कि राज्य सरकार ने किस आधार पर एनटीटी कोर्स की योग्यता तय की थी. अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को इससे जुडे़ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिया.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jan 24, 2022, 9:46 PM IST

जयपुर. हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार से एनटीटी कोर्स की योग्यता का ब्यौरा मांगा है. प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती-2018 में एनटीटी कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश (Rajasthan HC on Pre Primary Teacher Recruitment 2018) चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिया.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि 2010 तक प्रदेश में 27 संस्थानों को एनटीटी कोर्स चलाने के लिए मंजूरी दे रखी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई को 30 मार्च 2010 को सूचित कर दिया था कि राज्य सरकार ने 2010-2011 से एनटीटी कोर्स को चलाने का निर्णय नहीं लिया है और जिन संस्थानों को कोर्स चलाने की मंजूरी दे रखी थी उसे वापस ले लिया है. इसके साथ ही कहा गया राज्य सरकार ने बाद में प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए एनटीटी योग्यता रखने के लिए नीतिगत निर्णय लिया था.

पढ़ें : Rajasthan High Court: अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर पीएचईडी सचिव और चीफ इंजीनियर को अवमानना नोटिस

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट के सामने आया कि एनसीटीई के अनुसार एनटीटी कोर्स (Eligibility of NTT Course in Rajasthan) प्रदेश में 2002 के बाद से बंद था, लेकिन एएजी ने कहा कि राजस्थान में एनटीटी कोर्स 2010 तक संचालित हुआ था. जिस पर अदालत ने उन्हें इस अवधि में एनटीटी कोर्स चलाने वाले संस्थानों की जानकारी देने के लिए कहा था. याचिकाओं में प्रदेश के बाहर से दो साल का एनटीटी कोर्स के समकक्ष डिप्लोमा करने वालों को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करने को चुनौती दी गई है.

जयपुर. हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार से एनटीटी कोर्स की योग्यता का ब्यौरा मांगा है. प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती-2018 में एनटीटी कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश (Rajasthan HC on Pre Primary Teacher Recruitment 2018) चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिया.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि 2010 तक प्रदेश में 27 संस्थानों को एनटीटी कोर्स चलाने के लिए मंजूरी दे रखी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई को 30 मार्च 2010 को सूचित कर दिया था कि राज्य सरकार ने 2010-2011 से एनटीटी कोर्स को चलाने का निर्णय नहीं लिया है और जिन संस्थानों को कोर्स चलाने की मंजूरी दे रखी थी उसे वापस ले लिया है. इसके साथ ही कहा गया राज्य सरकार ने बाद में प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए एनटीटी योग्यता रखने के लिए नीतिगत निर्णय लिया था.

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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट के सामने आया कि एनसीटीई के अनुसार एनटीटी कोर्स (Eligibility of NTT Course in Rajasthan) प्रदेश में 2002 के बाद से बंद था, लेकिन एएजी ने कहा कि राजस्थान में एनटीटी कोर्स 2010 तक संचालित हुआ था. जिस पर अदालत ने उन्हें इस अवधि में एनटीटी कोर्स चलाने वाले संस्थानों की जानकारी देने के लिए कहा था. याचिकाओं में प्रदेश के बाहर से दो साल का एनटीटी कोर्स के समकक्ष डिप्लोमा करने वालों को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करने को चुनौती दी गई है.

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