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प्रदेश के बाहर का दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य क्यों नहीं-हाईकोर्ट - राजस्थान हिंदी न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 को लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्यता नहीं देने पर पद रिक्त रखने को कहा है.

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Published : Dec 31, 2021, 9:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 से जुड़े मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से पूछा है कि भर्ती में प्रदेश के बाहर के दिव्यांग प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने एक पर याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक त्यागी की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का शिक्षक भर्ती में दिव्यांग कोटे में चयन हो गया था. वहीं विभाग ने उसे यह करते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश के बाहर का है.

यह भी पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट आदेश : हत्या के आरोपियों की डेढ़ साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं, न्यायालय ने जताई नाराजगी

याचिका में कहा गया कि दिव्यांग अधिनियम केंद्र सरकार का बनाया हुआ है और यह पूरे देश में समान रूप से लागू होता है. ऐसे में भर्ती में उसे इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश के बाहर का है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 से जुड़े मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से पूछा है कि भर्ती में प्रदेश के बाहर के दिव्यांग प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने एक पर याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक त्यागी की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का शिक्षक भर्ती में दिव्यांग कोटे में चयन हो गया था. वहीं विभाग ने उसे यह करते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश के बाहर का है.

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