जयपुर. राजस्थान में कम होते कोरोनावायरस संक्रमण के बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. गृह विभाग की ओर से जारी अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी. सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे. साथ ही बसों और सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन 2.0 (Modified Lockdown 2.0) की गाइडलाइन जारी कर दी. इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में मंगलवार 8 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है.
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राज्य में कोविड पाॅजिटिव केसों और पाॅजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी और रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है.
राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकाॅल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है.
जन सामान्य की सुविधा, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है. छूट का दायरा धीरे-धीरे और बढ़ाया जा सकेगा.