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राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रिक्त पदों का पुन: निर्धारण कर पदोन्नति के दिए आदेश - Rajasthan Latest News

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए 2019-20 की रिक्तियों का पुनः निर्धारण करने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
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Published : Sep 8, 2021, 9:49 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2019-20 की रिक्तियों का पुन: निर्धारण करने के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने यह आदेश जगमाल सहित दो दर्जन की अपील पर दिए.

अपील में कहा गया कि वर्ष 2019-20 में कुल 201 पद रिक्त थे. जबकि पुलिस मुख्यालय ने गलत गणना करते हुए 120 पदों को ही रिक्त मानते हुए पदोन्नति दी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि 27 पद अतिरिक्त रिक्त हैं. इसके लिए मेरिट के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया की जा रही है. इसका विरोध करते हुए अपीलार्थियों ने कहा कि इसके बाद भी 52 पद रिक्त बचे हुए हैं. जिन्हें वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरूद्ध भरा जाना चाहिए.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट : कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक कानून और नियमों का ड्राफ्ट तैयार

अपील में कहा गया कि पूर्व के सालों में भविष्य में होने वाली रिक्तियों की गणना करके पहले ही पदों को भरने की गलत परंपरा चल रही है. जबकि 2017 में विजय सिंह के मामले में निर्धारण हो चुका है कि भविष्य के पदों को पहले के सालों में नहीं भरा जा सकता है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2019-20 की रिक्तियों का पुन: निर्धारण करने के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने यह आदेश जगमाल सहित दो दर्जन की अपील पर दिए.

अपील में कहा गया कि वर्ष 2019-20 में कुल 201 पद रिक्त थे. जबकि पुलिस मुख्यालय ने गलत गणना करते हुए 120 पदों को ही रिक्त मानते हुए पदोन्नति दी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि 27 पद अतिरिक्त रिक्त हैं. इसके लिए मेरिट के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया की जा रही है. इसका विरोध करते हुए अपीलार्थियों ने कहा कि इसके बाद भी 52 पद रिक्त बचे हुए हैं. जिन्हें वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरूद्ध भरा जाना चाहिए.

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अपील में कहा गया कि पूर्व के सालों में भविष्य में होने वाली रिक्तियों की गणना करके पहले ही पदों को भरने की गलत परंपरा चल रही है. जबकि 2017 में विजय सिंह के मामले में निर्धारण हो चुका है कि भविष्य के पदों को पहले के सालों में नहीं भरा जा सकता है.

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