जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal ) ने चिकित्सा विभाग के गत 18 फरवरी के आदेश की पालना में चिकित्सकों और अन्य चिकित्साकर्मियों को कार्यमुक्त करने के आदेशों को निरस्त कर दिया है. अधिकरण ने अपीलार्थियों को वर्तमान पद पर काम करते रहने को कहा है. अधिकरण ने यह आदेश मुकेश व अन्य ढाई दर्जन से अधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी व अन्य ने बताया कि विभाग इस तरह से मशीनी अंदाज में एक जैसा आदेश जारी नहीं कर सकता है. तबादलों पर रोक होने के बाद भी चिकित्साकर्मियों को दूसरी जगह लगाने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर गली निकाली गई है. चिकित्सा विभाग की ओर से 18 फरवरी को आदेश जारी किया गया था. जिसमें अधिशेष डॉक्टर और अन्य चिकित्साकर्मियों को कार्यमुक्त करने को कहा था.
इस आदेश की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के कार्यालय से डॉक्टर सहित अन्य चिकित्साकर्मियों को में कार्यमुक्त किया जा रहा है. कई अपीलों में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी अधिशेष नहीं हैं, उन्हें अधिशेष बताकर नियमों के विपरीत जाकर कार्यमुक्त किया जा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने कार्यमुक्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है.