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राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय का आदेशः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक बनने वालों को चयनित वेतनमान दिया जाए

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक पद पर समायोजित हुए कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने के संबंध में विचार करने को कहा है.

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Published : Aug 9, 2021, 9:33 PM IST

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय, Rajasthan Civil Service
चयनित वेतनमान देने के आदेश

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक पद पर समायोजित हुए कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने के संबंध में विचार करने को कहा है. वहीं, अधिकरण ने पूर्व में वसूली गई रिकवरी राशि लौटाने को कहा है.

अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी इस संबंध में विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करें. अधिकरण ने यह आदेश जयसिंह और अन्य की अपीलों पर दिए. अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि अपीलार्थी साल 1985 में प्रयोगशाला सहायक बने थे. वहीं, अक्टूबर 1997 के आदेश की पालना में प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक पद पर समायोजित कर लिया गया.

अपील में कहा गया कि वित्त विभाग की अधिसूचनाओं के आधार पर अपीलार्थियों को एसीपी और ग्रेड-पे का लाभ दे दिया. साल 2019 में वित्त विभाग की ओर से जुलाई 2013 में जारी परिपत्र की गलत व्याख्या कर अपीलार्थियों की ग्रेड-पे को घटा दिया गया और अधिक दी गई राशि की रिकवरी निकाल दी. अपील में कहा गया कि विभाग ने मनमाने रूप से ग्रेड-पे में संशोधन किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक पद पर समायोजित हुए कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने के संबंध में विचार करने को कहा है. वहीं, अधिकरण ने पूर्व में वसूली गई रिकवरी राशि लौटाने को कहा है.

अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी इस संबंध में विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करें. अधिकरण ने यह आदेश जयसिंह और अन्य की अपीलों पर दिए. अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि अपीलार्थी साल 1985 में प्रयोगशाला सहायक बने थे. वहीं, अक्टूबर 1997 के आदेश की पालना में प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक पद पर समायोजित कर लिया गया.

अपील में कहा गया कि वित्त विभाग की अधिसूचनाओं के आधार पर अपीलार्थियों को एसीपी और ग्रेड-पे का लाभ दे दिया. साल 2019 में वित्त विभाग की ओर से जुलाई 2013 में जारी परिपत्र की गलत व्याख्या कर अपीलार्थियों की ग्रेड-पे को घटा दिया गया और अधिक दी गई राशि की रिकवरी निकाल दी. अपील में कहा गया कि विभाग ने मनमाने रूप से ग्रेड-पे में संशोधन किया है.

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