जयपुर. प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण के साथ 'सुरक्षित' चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है. तीनों विधानसभाओं के लिए 17 अप्रैल को प्रातः 7 से 6 बजे तक कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ी पालना के साथ मतदान करवाया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज करवा दिया गया है. मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले सभी मतदाताओं का तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाएगा. किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान से पहले ग्लव्स भी उपलब्ध कराएं जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का प्रसार ना हो सके. उन्होंने बताया कि मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए गए हैं, जहां मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बारी का इंतजार करेंगे. उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करवाएंगे.
27 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला
गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभाओं में प्राप्त नामांकनों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद 27 उम्मीदवार चुनावी समर में रह गए थे. मतदाता मतदान दिवस पर सहाड़ा (भीलवाड़ा) से 8, सुजानगढ़ (चुरू) से 9 और राजसमंद (राजसमंद) से 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं मसलन छाया, पानी, रैंप आदि की व्यवस्था भी सुचारू करने के निर्देश दिए हैं.
7 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजसमंद जिले की राजसंमद, भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभाओं में कुल 7 लाख 45 हजार 758 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ में 2 लाख 75 हजार 940, राजसमंद में 2 लाख 22 हजार 531 और सहाड़ा में 2 लाख 47 हजार 287 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.
100 मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग
गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभाओं में कुल 1145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें से 100 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा के 39, राजसमंद के 35 और चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 26 मतदान केंद्रों पर इस तकनीक के जरिए निगरानी की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग तीनों विधानसभा में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए संकल्पबद्ध है.
1145 ईवीएम मशीनों से होंगे चुनाव
गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभाओं में कुल 1145 ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव संपादित करवाए जाएंगे. सभी विधानसभाओं में नियमानुसार मशीनें और वीवीपेट मशीनें रिजर्व में भी रखी गई हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मशीनों में किसी भी तरह की परेशानी आने पर प्रत्येक विधानसभा में इंजीनियर्स हर समय उपलब्ध रहेंगे.
साढ़े 7 हजार से ज्यादा सुरक्षा कार्मिक रहेंगे मुस्तैद
गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभाओं में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 7578 पुलिस कार्मिकों को तैनात किया नियुक्त किया गया है. उन्होंने बताया कि होमगार्ड के 2556, सीएआईएफ के 1270, एसएआईएफ के 600 और पुलिस के 3158 पुलिस कार्मिकों को नियोजित किया गया है. उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी.
कोरोना संक्रमितों के लिए अंतिम घंटों में मतदान की व्यवस्था
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयोग ने मतदान के अंतिम घंटों यानी कि सायं 5 से 6 बजे के मध्य कोरोना संक्रमित, कोरोना संदिग्ध और क्वॉरेंटाइन में रह रहे मतदाताओं को उनकी सहमति पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाने की व्यवस्था की है. उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाएगा और आने वाले प्रत्येक संक्रमित मतदाता को पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी.
पर्यवेक्षकों की पैनी नजर में होंगे चुनाव
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारतीय प्रशासनिक और राजस्व सेवा के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य और व्यय पर्यवेक्षक लगाया गया है. ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान वहां की कानून व्यवस्था, आचार संहिता, चुनावी खर्च सहित कई अन्य विषयों पर पैनी नजर रखेंगे और उसकी सूचना भी आयोग को निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे.
निर्वाचन से जुड़ी समस्या के लिए करें नियंत्रण कक्ष में फोन
गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदाता निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में फोन कर मदद प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा के मतदाता 01568-220094, सहाड़ा विधानसभा के मतदाता 01481-220041, 220043 नंबर और राजसमंद के मतदाता 02952-2222585 पर फोन कर सकते हैं. राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष पर मतदाता 0141-2227550 नंबर पर फोन कर सकते हैं.
वोटर हेल्पलाइन एप से ढूंढे अपना नाम
गुप्ता ने बताया कि मतदान से पूर्व मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में नाम, भाग संख्या, क्रमांक संख्या देखने, मतदान केंद्र सहित कई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए 'वोटर हेल्पलाइन' एप का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्मित इस एप को कोई भी मतदाता एंड्रायड फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड कर सकता है.
दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा
गुप्ता ने बताया कि जिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के विकल्प का चयन नहीं किया है और उनके सुलभ मतदान के लिए आयोग ने तीसरी पंक्ति की भी व्यवस्था की है. उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों की मदद के लिए स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वॉलेंटियर लगाए जाएंगे. कई निकायों पर दिव्यांगजनों को एवं उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.
वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं. इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं.
ये दस्तावेज निम्न हैं...
आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड.
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी).