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मासूम से दुष्कर्म के आरोपी जीवाणु के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे - जयपुर मासूम रेप केस

राजधानी में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे हो गए हैं. इस मामले में 36 गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 111 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं.

Jaipur news, जयपुर की खबर
दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे
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Published : Mar 6, 2020, 9:47 PM IST

जयपुर. शहर के शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिकन्दर उर्फ जीवाणु के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे हो गए हैं. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने मामले में 36 गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 111 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं.

वहीं, आरोपी के खिलाफ करीब 20 मामले लंबित चल रहे हैं. साथ ही हत्या और दुष्कर्म के मामले में जीवाणु को साल 2004 में आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य पूरी होने के बाद अब आरोपी की ओर से अपने गवाह पेश किए जाएंगे.

पढ़ें- होमगार्ड भर्ती परीक्षा : आवेदन 7 अप्रैल से होंगे शुरू, 2500 पदों पर होनी है भर्ती

मामले के अनुसार आरोपी सिकन्दर बीते 1 जुलाई 2019 को शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की पीड़िता को मोटरसाईकिल से अमानीशाह नाले में ले जाकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर चला गया था.

जयपुर. शहर के शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिकन्दर उर्फ जीवाणु के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे हो गए हैं. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने मामले में 36 गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 111 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं.

वहीं, आरोपी के खिलाफ करीब 20 मामले लंबित चल रहे हैं. साथ ही हत्या और दुष्कर्म के मामले में जीवाणु को साल 2004 में आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य पूरी होने के बाद अब आरोपी की ओर से अपने गवाह पेश किए जाएंगे.

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मामले के अनुसार आरोपी सिकन्दर बीते 1 जुलाई 2019 को शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की पीड़िता को मोटरसाईकिल से अमानीशाह नाले में ले जाकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर चला गया था.

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