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राजस्थान हाईकोर्ट ने पदोन्नति आदेश की क्रियान्विति पर लगाई रोक - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी विभाग में अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित पदों पर एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने के गत 14 अक्टूबर के आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगा दी है.

पीएचईडी विभाग न्यूज , PHED Department News
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Published : Oct 30, 2019, 10:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी विभाग में अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित पदों पर एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने के गत 14 अक्टूबर के आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विभाग को पाबंद किया है कि वह पदोन्नति आदेश की पालना में किसी पदोन्नत अफसर के पदस्थापन के आदेश जारी नहीं करें.

वहीं, अदालत ने मामले में प्रमुख पीएचईडी सचिव, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनील कुमार बाकलीवाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- अलवर लिचिंग मामलाः राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR रद्द करने के दिए आदेश

याचिका में कहा गया कि विभाग ने गत 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर वर्ष 2018-19 के अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित खाली पदों पर एससी, एसटी कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया. जबकि इन कर्मचारियों ने आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्तियां ली थी. ऐसे में इन्हें सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता. इसलिए इस पदोन्नति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर पदोन्नत किए अफसरों के पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पदोन्नति आदेश की क्रियान्विति और पदोन्नत अफसरों के पदस्थापन करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी विभाग में अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित पदों पर एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने के गत 14 अक्टूबर के आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विभाग को पाबंद किया है कि वह पदोन्नति आदेश की पालना में किसी पदोन्नत अफसर के पदस्थापन के आदेश जारी नहीं करें.

वहीं, अदालत ने मामले में प्रमुख पीएचईडी सचिव, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनील कुमार बाकलीवाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- अलवर लिचिंग मामलाः राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR रद्द करने के दिए आदेश

याचिका में कहा गया कि विभाग ने गत 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर वर्ष 2018-19 के अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित खाली पदों पर एससी, एसटी कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया. जबकि इन कर्मचारियों ने आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्तियां ली थी. ऐसे में इन्हें सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता. इसलिए इस पदोन्नति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर पदोन्नत किए अफसरों के पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पदोन्नति आदेश की क्रियान्विति और पदोन्नत अफसरों के पदस्थापन करने पर रोक लगा दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी विभाग में अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित पदों पर एससी एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने के गत 14 अक्टूबर के आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग को पाबंद किया है कि वह पदोन्नति आदेश की पालना में किसी पदोन्नत अफसर के पदस्थापन के आदेश जारी नहीं करें। अदालत ने मामले में प्रमुख पीएचईडी सचिव, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनील कुमार बाकलीवाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि विभाग ने गत 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर वर्ष 2018-19 के अधिशासी अभियंता मैकेनिकल के अनारक्षित खाली पदों पर एससी, एसटी कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया। जबकि इन कर्मचारियों ने आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्तियां ली थी। ऐसे में इन्हें सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पदोन्नति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर पदोन्नत किए अफसरों के पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पदोन्नति आदेश की क्रियान्विति और पदोन्नत अफसरों के पदस्थापन करने पर रोक लगा दी है।Conclusion:
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