जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ ढाई माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त और 15 वर्षीय पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे. जिसके चलते 22 अक्टूबर 2019 को पीड़िता अपने परिजनों को बिना बताए अभियुक्त के साथ पावटा चली गई. इसके बाद अभियुक्त उसे हरियाणा के सिंगला ले गया.
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जहां दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. ढाई महीने साथ रहने के दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शाहपुरा थाना पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया.