जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त विशाल उर्फ हाबू को (POCSO court sentenced the accused ) 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा की आजकल नाबालिग बालकों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया की 26 जनवरी 2021 को साढ़े चार साल का पीड़ित बच्चा घर की छत पर खेल रहा था. इतने में पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त युवक आया और फावड़ा लेने के बहाने छत पर चला गया. थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी नानी छत पर गई. जहां अभियुक्त पीड़ित के साथ कुकर्म कर रहा था. नानी के विरोध करने पर अभियुक्त बच्चे को छोड़कर फरार हो गया. इस पर पीड़ित की मां ने जोबनेर थाने में अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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