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मासूम से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर द्वितीय (POCSO court sentenced the accused) ने 8 साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

POCSO court sentenced the accused,  accused of atrocities to the innocent
अभियुक्त को बीस साल की सजा.
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Published : Oct 12, 2022, 9:10 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने (POCSO court sentenced the accused) आठ साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त भूरा उर्फ सलीम को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपनी बेटी की आठ साल की सहेली के साथ ज्यादती की है. उसके कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के पिता ने भट्टा बस्ती पुलिस थाने में 13 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ौस में रहने वाले अभियुक्त की बेटी उसकी नाबालिग बेटी की सहेली है. अभियुक्त उसकी बेटी सहित एक अन्य बच्ची को अपने घर में खेलने के लिए लेकर गया था. लेकिन घर पर अभियुक्त की बेटी नहीं थी और उसकी पत्नी भी पीहर गई हुई थी. इसके बावजूद अभियुक्त ने दोनों को रोक लिया और कपड़े खोलकर उनसे गंदी हरकतें करने लगा.

पढ़ेंः Ajmer POCSO Court : दुष्कर्म के दो अलग-अलग प्रकरणों में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा

वहीं उन्हें धमकाया कि यदि वहां से गई तो उन्हें हौद में डालकर मार देगा. जब अभियुक्त अंदर गया तो दोनों बच्चियां वहां से भाग आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी. वहीं लोगों के मौके पर जाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने (POCSO court sentenced the accused) आठ साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त भूरा उर्फ सलीम को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपनी बेटी की आठ साल की सहेली के साथ ज्यादती की है. उसके कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के पिता ने भट्टा बस्ती पुलिस थाने में 13 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ौस में रहने वाले अभियुक्त की बेटी उसकी नाबालिग बेटी की सहेली है. अभियुक्त उसकी बेटी सहित एक अन्य बच्ची को अपने घर में खेलने के लिए लेकर गया था. लेकिन घर पर अभियुक्त की बेटी नहीं थी और उसकी पत्नी भी पीहर गई हुई थी. इसके बावजूद अभियुक्त ने दोनों को रोक लिया और कपड़े खोलकर उनसे गंदी हरकतें करने लगा.

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वहीं उन्हें धमकाया कि यदि वहां से गई तो उन्हें हौद में डालकर मार देगा. जब अभियुक्त अंदर गया तो दोनों बच्चियां वहां से भाग आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी. वहीं लोगों के मौके पर जाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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