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Pocso Court Decision: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा - Rajasthan hindi news

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले (Pocso Court Decision) में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Pocso Court Decision
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Published : Sep 24, 2022, 9:47 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने हरमाड़ा थाना इलाके में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने (Pocso Court Decision in Rape case) वाले पीड़िता के मुंह बोले मामा को बीस साल (Accused sentenced to 20 years in rape case) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है और उसने सामाजिक रिश्तों को तार-तार करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का जघन्य अपराध किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मई 2018 में अभियुक्त घर के बाहर खेल रही पीड़िता को जंगल में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म (minor rape case) किया. पीड़िता के नहीं मिलने पर परिजनों ने जंगल में तलाश की और अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ कर पीडिता को उसके कब्जे से छुड़ाया. वहीं मौका पाकर अभियुक्त वहां से भाग गया.

पढ़ें. दुष्कर्म और हत्या मामले में निर्दोष को फंसाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट ने एसपी को किया तलब

मामले में पीड़िता के परिजनों पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का दबाव बनाया गया और इसे लेकर तीन बार जातीय पंचायत भी हुई. बाद में पीड़िता के परिजनों ने 17 सितंबर 2019 को पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने हरमाड़ा थाना इलाके में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने (Pocso Court Decision in Rape case) वाले पीड़िता के मुंह बोले मामा को बीस साल (Accused sentenced to 20 years in rape case) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है और उसने सामाजिक रिश्तों को तार-तार करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का जघन्य अपराध किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मई 2018 में अभियुक्त घर के बाहर खेल रही पीड़िता को जंगल में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म (minor rape case) किया. पीड़िता के नहीं मिलने पर परिजनों ने जंगल में तलाश की और अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ कर पीडिता को उसके कब्जे से छुड़ाया. वहीं मौका पाकर अभियुक्त वहां से भाग गया.

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