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कबड्डी एसोसिएशन के पूर्व सचिव की याचिका खारिज - स्पोर्ट्स काउंसिल

राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका जिसमें एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के चुनाव में याचिकाकर्ता को मत डालने से रोका गया था. इस पर फैसला सुनाते हुए राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के पूर्व सचिव की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, Judge Indrajit Singh
कबड्डी एसोसिएशन के पूर्व सचिव की याचिका खारिज
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Published : Jan 25, 2020, 6:03 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के चुनाव में मत डालने से रोकने के मामले में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के पूर्व सचिव को राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि फेडरेशन में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासक लगाया है. ऐसे में याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गोविंद नारायण शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि फेडरेशन के चुनाव में याचिकाकर्ता को प्रदेश की एसोसिएशन की ओर से मत देना था, लेकिन फेडरेशन के प्रशासक ने उसे मतदान नहीं करने दिया. जिसका विरोध करते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से अधिवक्ता जयराज टाटिया ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फेडरेशन के चुनाव कराने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था.

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वहीं याचिकाकर्ता को कबड्डी एसोसिएशन ने सचिव पद से हटा दिया था. जिसके चलते प्रशासक ने याचिकाकर्ता को मतदान नहीं करने दिया. इसके अलावा प्रशासक को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के चुनाव में मत डालने से रोकने के मामले में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के पूर्व सचिव को राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि फेडरेशन में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासक लगाया है. ऐसे में याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गोविंद नारायण शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि फेडरेशन के चुनाव में याचिकाकर्ता को प्रदेश की एसोसिएशन की ओर से मत देना था, लेकिन फेडरेशन के प्रशासक ने उसे मतदान नहीं करने दिया. जिसका विरोध करते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से अधिवक्ता जयराज टाटिया ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फेडरेशन के चुनाव कराने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था.

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वहीं याचिकाकर्ता को कबड्डी एसोसिएशन ने सचिव पद से हटा दिया था. जिसके चलते प्रशासक ने याचिकाकर्ता को मतदान नहीं करने दिया. इसके अलावा प्रशासक को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐमेच्योर कबड्डी फैडरेशन के चुनाव में मत डालने से रोकने के मामले में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के पूर्व सचिव को राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि फैडरेशन में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासक लगाया है। ऐसे में याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गोविंद नारायण शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि फैडरेशन के चुनाव में याचिकाकर्ता को प्रदेश की एसोसिएशन की ओर से मत देना था, लेकिन फैडरेशन के प्रशासक ने उसे मतदान नहीं करने दिया। जिसका विरोध करते हुए स्पोट्र्स कौंसिल की ओर से अधिवक्ता जयराज टाटिया ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैडरेशन के चुनाव कराने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं याचिकाकर्ता को कबड्डी एसोसिएशन ने सचिव पद से हटा दिया था। जिसके चलते प्रशासक ने याचिकाकर्ता को मतदान नहीं करने दिया। इसके अलावा प्रशासक को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी है। Conclusion:
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