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मास्क नहीं पहनने पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ याचिका दायर - Petition for not wearing mask

प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. याचिका में कहा गया कि मंत्री भरतपुर के कुम्हेर थाने के बाहर पुलिसकर्मियों को नियमों की पालना के निर्देश दे रहे थे. लेकिन उन्होंने इस दौरान खुद मास्क नहीं पहना था. डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और भरतपुर एसपी हैदर अली को भी पक्षकार बनाया गया है.

petition Filed against Vishvendra Singh, Petition for not wearing mask
मास्क नहीं पहनने पर याचिका दायर
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Published : May 13, 2020, 5:38 PM IST

जयपुर. कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. याचिका में डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और भरतपुर एसपी हैदर अली को भी पक्षकार बनाया गया है. हाईकोर्ट आगामी दिनों में याचिका पर सुनवाई कर सकता है.

पूनम चंद भंडारी की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि गत 25 अप्रैल को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के कुम्हेर थाने के बाहर खड़े होकर पुलिसकर्मियों को नसीहत दे रहे थे. विश्वेंद्र सिंह इलाके में महिला के कोरोना संक्रमित होने और कर्फ्यू होने के बावजूद लोगों के सड़कों पर घूमने पर पुलिस को नियमों की पालना के निर्देश दे रहे थे.

पढ़ें- जयपुर ब्लास्ट: जब तक दोषियों को नहीं होगी फांसी, तब तक हरे रहेंगे जख्म..

याचिका में कहा गया कि इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने मास्क लगा रखा था. लेकिन विश्वेंद्र सिंह बिना मास्क के ही नियमों की पालना की दुहाई दे रहे थे. पर्यटन मंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भरतपुर एसपी हैदर अली को मैसेज भेजकर विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा, लेकिन कार्रवाई के बजाय याचिकाकर्ता को ही धमकाया गया. इसकी शिकायत डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और डीजीपी को भी की गई. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

जयपुर. कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. याचिका में डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और भरतपुर एसपी हैदर अली को भी पक्षकार बनाया गया है. हाईकोर्ट आगामी दिनों में याचिका पर सुनवाई कर सकता है.

पूनम चंद भंडारी की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि गत 25 अप्रैल को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के कुम्हेर थाने के बाहर खड़े होकर पुलिसकर्मियों को नसीहत दे रहे थे. विश्वेंद्र सिंह इलाके में महिला के कोरोना संक्रमित होने और कर्फ्यू होने के बावजूद लोगों के सड़कों पर घूमने पर पुलिस को नियमों की पालना के निर्देश दे रहे थे.

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याचिका में कहा गया कि इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने मास्क लगा रखा था. लेकिन विश्वेंद्र सिंह बिना मास्क के ही नियमों की पालना की दुहाई दे रहे थे. पर्यटन मंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भरतपुर एसपी हैदर अली को मैसेज भेजकर विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा, लेकिन कार्रवाई के बजाय याचिकाकर्ता को ही धमकाया गया. इसकी शिकायत डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और डीजीपी को भी की गई. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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