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उपभोक्ता संघ की पहल, पेंशनर 27 मई से जमा करा सकेंगे एनएसी क्लेम बिल

प्रदेश में उपभोक्ता संघ का नेहरू प्लेस स्थित मेडिकल अनुभाग 27 मई से एनएसी के आधार पर क्लेम बिल स्वीकार करेगा. इसके लिये पेंशनर को मंगलवार से घर बैठे ही फोन पर दिन एवं समय के आवंटन की सुविधा मिलेगी. बता दें कि पेंशनर को नेहरू प्लेस स्थित कार्यालय में फोन कर अपना समय एवं वरीयता क्रमांक आवंटित कराना होगा.

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Published : May 23, 2020, 8:34 PM IST

Pensioners will be able to submit NAC claim bill from May 27
पेंशनर 27 मई से जमा करा सकेंगे एनएसी क्लेम बिल

जयपुर. उपभोक्ता संघ का नेहरू प्लेस स्थित मेडिकल अनुभाग 27 मई से एनएसी (नाॅन एवेल्बलिटी सर्टीफिकेट) के आधार पर क्लेम बिल स्वीकार करेगा. इसके लिये पेंशनर को मंगलवार से घर बैठे ही फोन पर दिन एवं समय के आवंटन की सुविधा मिलेगी. इसकी जानकारी शनिवार को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) रश्मि गुप्ता ने दी.

गुप्ता ने बताया कि पेंशनर को नेहरू प्लेस स्थित कार्यालय के दूरभाष 0141-2742724 पर फोन कर अपना समय एवं वरीयता क्रमांक आवंटित कराना होगा. उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय में उपलब्ध होगी. साथ ही बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने तथा कार्यालय में पेंशनर या उसके प्रतिनिधि का ठहराव को कम से कम करने के उपाय किये गये हैं.

बिना एनएसी के आधार पर क्रय दवाइयों के बिल कोषालय में होंगे प्रस्तुत

प्रशासक ने बताया कि उपभोक्ता संघ द्वारा उसके द्वारा संचालित दुकानों से एनएसी जारी होने की एवज में क्रय की गई दवाइयों के बिल क्लेम स्वीकार किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि जिन पेंशनर ने लाॅकडाउन अवधि में बिना एनएसी के आधार पर दवाइयां क्रय की हैं, उनके क्लेम बिल कोषालय, जयपुर को प्रस्तुत किये जायेंगे. गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु के पेंशनर घर से बाहर नहीं निकले तथा अपने क्लेम बिल अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता संघ के कार्यालय में प्रस्तुत कराएं.

यह भी पढ़ेंः जेल महानिदेशक का जोधपुर दौरा, कहा- जब तक मुजरिम की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक नहीं भेजा जाएगा जेल

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ कोरोना की रोकथाम में प्रयुक्त होने वाले मास्क एवं सैनिटाइजर उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है. उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित सभी दवा विक्रय केन्द्रों पर सर्जिकल 3 लेयर मास्क मात्र 3 रुपये में एवं जीएसएम सेनेटाइजर उपलब्ध हैं.

जयपुर. उपभोक्ता संघ का नेहरू प्लेस स्थित मेडिकल अनुभाग 27 मई से एनएसी (नाॅन एवेल्बलिटी सर्टीफिकेट) के आधार पर क्लेम बिल स्वीकार करेगा. इसके लिये पेंशनर को मंगलवार से घर बैठे ही फोन पर दिन एवं समय के आवंटन की सुविधा मिलेगी. इसकी जानकारी शनिवार को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) रश्मि गुप्ता ने दी.

गुप्ता ने बताया कि पेंशनर को नेहरू प्लेस स्थित कार्यालय के दूरभाष 0141-2742724 पर फोन कर अपना समय एवं वरीयता क्रमांक आवंटित कराना होगा. उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय में उपलब्ध होगी. साथ ही बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने तथा कार्यालय में पेंशनर या उसके प्रतिनिधि का ठहराव को कम से कम करने के उपाय किये गये हैं.

बिना एनएसी के आधार पर क्रय दवाइयों के बिल कोषालय में होंगे प्रस्तुत

प्रशासक ने बताया कि उपभोक्ता संघ द्वारा उसके द्वारा संचालित दुकानों से एनएसी जारी होने की एवज में क्रय की गई दवाइयों के बिल क्लेम स्वीकार किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि जिन पेंशनर ने लाॅकडाउन अवधि में बिना एनएसी के आधार पर दवाइयां क्रय की हैं, उनके क्लेम बिल कोषालय, जयपुर को प्रस्तुत किये जायेंगे. गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु के पेंशनर घर से बाहर नहीं निकले तथा अपने क्लेम बिल अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता संघ के कार्यालय में प्रस्तुत कराएं.

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उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ कोरोना की रोकथाम में प्रयुक्त होने वाले मास्क एवं सैनिटाइजर उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है. उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित सभी दवा विक्रय केन्द्रों पर सर्जिकल 3 लेयर मास्क मात्र 3 रुपये में एवं जीएसएम सेनेटाइजर उपलब्ध हैं.

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