जयपुर. कोरोना संकट के इस दौर में भी कई दुकानदार ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं. कई जगहों पर नियम-कायदों की भी अवहेलना की जा रही है. ऐसे में विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 39 जगह निरीक्षण किया. इस दौरान विभाग ने 9 दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज कर 37,500 रुपए जुर्माना लगाया है.
कोरोना संकट के मद्देनजर प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम ने बाड़मेर जिले में टाइल्स मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की. यहां पल्स ऑक्सीमीटर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचते पाए जाने पर दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. विधिक माप विज्ञान की टीम ने प्रदेश में 39 फर्मों का निरीक्षण करते हुए 9 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 37500 रुपए का जुर्माना लगाया है.
पढ़ें: क्वॉरेंटाइन सेंटर का जंगला तोड़कर 2 बालिका फरार, धौलपुर और भरतपुर पुलिस ने किया था दस्तयाब
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि चूरू जिले के सरदारशहर में बीजराम सोलाराम किराना स्टोर, नौलाराम अमृत कुमार स्टोर, विजयलक्ष्मी एंड संस द्वारा मिर्च पाउडर पैकेट एवं मंगोड़ी पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. ऐसे में हर दुकानदार पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.
शासन सचिव ने बताया कि कोटा शहर में अंजना किराना स्टोर द्वारा पान मसाला के मनमाने दाम वसूले जा रहे थे. जिस पर टीम ने पीसीआर नियम के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में तमोलिया किराना स्टोर एवं शिव शक्ति प्रोविजनल स्टोर पर नमकीन के पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. ऐसे में हर फर्म पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. बालाजी प्रोविजन स्टोर और जी-मार्ट पर नमकीन पैकेट, सूजी पैकेट पर आवश्यक डिक्लेरेशन एवं पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर हर दुकानदार पर 7500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई.