जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के कारण पीजी डेंटल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रही महिला चिकित्सक को काउंसलिंग में शामिल कर उसकी मेरिट के अनुसार सीट आवंटन करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा शिक्षा सचिव और उप सचिव सहित पीजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कंचन धाकड़ की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि एडमिशन बोर्ड ने 17 मार्च को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी किया था. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 मार्च थी, लेकिन 22 मार्च को ही बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के कारण काउंसलिंग स्थगित करने का नोटिस जारी कर दिया. इसके बाद 24 मार्च को बोर्ड ने काउंसलिंग अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी.
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वहीं एडमिशन बोर्ड ने अचानक 11 से 13 अप्रैल तक 2 दिन में काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का नोटिस जारी कर दिया. याचिका में कहा गया कि ऑनलाइन काउंसलिंग अभी चल रही है और 25 अप्रैल को सीट आवंटन की जाएगी. याचिकाकर्ता गुजरात में फंसी हुई है और व्यक्तिगत सूचना नहीं दिए जाने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकी थी. जबकि उसके अंक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन लिस्ट में पहले नंबर पर रखे गए उम्मीदवार से ज्यादा है.