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अध्यापक भर्ती-2018 : खेल कोटे से भर्ती मामले में 11 माह से जवाब पेश नहीं करने पर OIC तलब

खेल कोटे से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने ओआईसी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ओआईसी को 11 माह में जवाब पेश करने को कहा है.

OIC summoned, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018
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Published : Oct 16, 2019, 9:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में खेल कोटे से भर्ती के मामले में नोटिस जारी होने के बाद 11 माह से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने के साथ ही प्रकरण के ओआईसी को तलब किया है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश भागीरथ मल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता खेल कोटे में चयनीत हो गए थे. विभाग की ओर से उन्हें पदस्थापित करने के लिए जिलों में स्कूल भी आवंटित कर दिए थे.

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वहीं बाद में याचिकाकर्ताओं के खेल प्रमाण पत्रों को तय मापदंडों के अनुसार नहीं बताकर नियुक्ति से इंकार कर दिया. मामले में हाईकोर्ट ने भी विभाग के अधिकारियों को गत वर्ष 15 नवंबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अब तक विभाग की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है. इस पर अदालत ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने का समय देते हुए विभाग के ओआईसी को पेश होने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में खेल कोटे से भर्ती के मामले में नोटिस जारी होने के बाद 11 माह से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने के साथ ही प्रकरण के ओआईसी को तलब किया है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश भागीरथ मल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता खेल कोटे में चयनीत हो गए थे. विभाग की ओर से उन्हें पदस्थापित करने के लिए जिलों में स्कूल भी आवंटित कर दिए थे.

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वहीं बाद में याचिकाकर्ताओं के खेल प्रमाण पत्रों को तय मापदंडों के अनुसार नहीं बताकर नियुक्ति से इंकार कर दिया. मामले में हाईकोर्ट ने भी विभाग के अधिकारियों को गत वर्ष 15 नवंबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अब तक विभाग की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है. इस पर अदालत ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने का समय देते हुए विभाग के ओआईसी को पेश होने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में खेल कोटे से भर्ती के मामले में नोटिस जारी होने के बाद 11 माह से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने के साथ ही प्रकरण के ओआईसी को तलब किया है।
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश भागीरथ मल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में अधिवक्ता कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता खेल कोटे में चयनीत हो गए थे। विभाग की ओर से उन्हें पदस्थापित करने के लिए जिलों में स्कूल भी आवंटित कर दिए थे। वहीं बाद में याचिकाकर्ताओं के खेल प्रमाण पत्रों को तय मापदंडों के अनुसार नहीं बताकर नियुक्ति से इंकार कर दिया। मामले में हाईकोर्ट ने भी विभाग के अधिकारियों को गत वर्ष 15 नवंबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अब तक विभाग की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने एक सप्ताह में जवाब पेश करने का समय देते हुए विभाग के ओआईसी को पेश होने को कहा है।
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