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गृह जिले में नहीं लगेंगे फील्ड पोस्टिंग में तैनात अधिकारी, कार्मिक विभाग ने जारी किया परिपत्र

राजस्थान में अब फील्ड पोस्टिंग में तैनात अधिकारी को उनके गृह जिले में नहीं लगाया जाएगा. इसको लेकर कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी किया है.

CM Ashok Gehlot,  Rajasthan Personnel Department
राजस्थान सचिवालय
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Published : Feb 10, 2021, 5:23 PM IST

जयपुर. फील्ड पोस्टिंग वाले अफसरों को गृह जिले में नहीं लगाया जाए, इसको लेकर कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी किया है. इसको लेकर सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव और कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है. कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने कहा कि फील्ड में तैनात अफसरों को गृह जिले में लगाए जाने को लेकर शिकायतें मिलती रहती है. ऐसे में इसको लेकर सरकार गंभीर है. ऐसे में फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों को पदस्थापित किए जाने के समय इनके गृह जिले का विशेष ध्यान रखा जाए.

कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने कहा कि फील्ड में तैनात एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक को पदस्थापित किए जाएं तो उन्हें गृह जिले को छोड़कर पदस्थापित किए जाएं. इसके साथ ही अन्य पद भी ऐसे हों, जिनमें गृह जिले में लगाए जाने पर कार्य प्रभावित हो सकता है तो उन्हें भी गृह जिले में नहीं लगाया जाए.

पढ़ें- CM गहलोत के निर्देश के बाद एक्शन में SOG, धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट काे-ऑपरेटिव सोसायटीज के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट से होगी जांच

गृह जिले और निवास स्थान के पते में हो रही गफलत को लेकर भी कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान को ही गृह जिला माना जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजसेवक की सेवा पुस्तिका में निवास स्थान की जानकारी भरने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा.

बता दें कि कार्मिक विभाग के पास पिछले दिनों इस बात को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी कि राज्य में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको गृह जिले में लगा दिया गया है. इन शिकायतों को देखते हुए ही कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं. हालांकि, पुस्तिका में पता अंकित होने को लेकर हो रही गड़बड़ी की वजह से ये शिकायतें लगातार आई थी. इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस चीज को भी स्पष्ट कर दिया कि जो पुस्तिका में पता अंकित है उसी को ही गृह जिले के रूप में माना जाएगा.

जयपुर. फील्ड पोस्टिंग वाले अफसरों को गृह जिले में नहीं लगाया जाए, इसको लेकर कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी किया है. इसको लेकर सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव और कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है. कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने कहा कि फील्ड में तैनात अफसरों को गृह जिले में लगाए जाने को लेकर शिकायतें मिलती रहती है. ऐसे में इसको लेकर सरकार गंभीर है. ऐसे में फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों को पदस्थापित किए जाने के समय इनके गृह जिले का विशेष ध्यान रखा जाए.

कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने कहा कि फील्ड में तैनात एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक को पदस्थापित किए जाएं तो उन्हें गृह जिले को छोड़कर पदस्थापित किए जाएं. इसके साथ ही अन्य पद भी ऐसे हों, जिनमें गृह जिले में लगाए जाने पर कार्य प्रभावित हो सकता है तो उन्हें भी गृह जिले में नहीं लगाया जाए.

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गृह जिले और निवास स्थान के पते में हो रही गफलत को लेकर भी कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान को ही गृह जिला माना जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजसेवक की सेवा पुस्तिका में निवास स्थान की जानकारी भरने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा.

बता दें कि कार्मिक विभाग के पास पिछले दिनों इस बात को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी कि राज्य में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको गृह जिले में लगा दिया गया है. इन शिकायतों को देखते हुए ही कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं. हालांकि, पुस्तिका में पता अंकित होने को लेकर हो रही गड़बड़ी की वजह से ये शिकायतें लगातार आई थी. इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस चीज को भी स्पष्ट कर दिया कि जो पुस्तिका में पता अंकित है उसी को ही गृह जिले के रूप में माना जाएगा.

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