जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में अभ्यर्थियों को वरिष्ठता और वेतन परिलाभ नहीं देने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश मनोज सैनी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अक्टूबर 2015 को हिंदी सहित 18 विषय के लिए व्याख्याता भर्ती निकाली. जिसकी परीक्षा भी एक ही दिन ली गई. भर्ती में गणित और रसायन विज्ञान सहित अन्य विषय के अभ्यर्थियों को अक्टूबर 2016 में नियुक्ति दी गई.
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जबकि हिंदी स्कूल व्याख्याता पद पर याचिकाकर्ताओं को जून 2017 में नियुक्ति मिली. जिसके चलते उन्हें प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सूची में 1 साल कनिष्ठ मान लिया गया. याचिका में कहा गया है कि एक भर्ती में अलग-अलग समय नियुक्त अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण...
ईडी मामलों की विशेष अदालत में खान घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी तमन्ना बेगम ने आत्मसमर्पण किया. जहां से अदालत ने उसे 5 सितंबर तक जेल भेज दिया है. आरोपी तमन्ना बेगम के व्हील चेयर पर आने की जानकारी मिलने पर विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने ग्राउंड फ्लोर पर जाकर मामले की सुनवाई की. आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई है. जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी.