जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण नियम के तहत 12 प्रपत्रों 1, 2, 2ए, 3, 6, 7, 8, 11, 11ए, 11बी, 18 और 19 में संशोधन किए गए है. 1 अगस्त से ईआरओ नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप और गरुड़ा एप में नए आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी. वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फार्म 31 जुलाई तक ही मान्य रहेंगे (New Registration Forms for Voters).
वर्ष में रहेगी चार अर्हता तिथियां: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए संशोधन के बाद अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तिथि (qualifying date) एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार तिथियां निर्धारित की हैं (Rajasthan Voters Registration). वर्ष में चार तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अर्हता तिथि निर्धारित की गई है. आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6, 7 एवं 8 में संशोधित प्रपत्र-6 अब केवल नए मतदाताओं कें पंजीकरण (Registration For New Voters) के लिए दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है.
अनाथ व्यक्ति के प्रकरणों में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अन्तर्गत दिए जा सकने का संशोधन भी इस प्रपत्र में किया गया है. जन्म और निवास के प्रमाण के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए है ताकि प्रपत्रों का निपटारा तुरंत हो सके. प्रवासी मतदान के पंजीकरण के लिए आयोग ने निर्धारित फार्म 6 ए में कोई संशोधन नहीं किया है. प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है.
स्थानान्तरण प्रकरणों के लिए प्रपत्र 8: उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम पूर्व अमृता चौधरी ने बताया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानान्तरण के मामलों के लिए प्रपत्र 8ए को समाप्त कर प्रपत्र- 8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है. आयोग के नए निर्देशों के अनुसार संशोधित फॉर्म 8 में मतदाता के निवास स्थानान्तरण, वर्तमान निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हीकरण का प्रावधान किया गया है. आपत्तियों की सूची में सुधार करने के लिए मौजूदा फार्म 11 तथा 11ए के साथ ही एक नया फार्म 11बी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें फॉर्म 8 में प्राप्त एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण कराने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी.फार्म स. 7. 11, 11ए, और 11बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है.
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मतदाता सूची से जुड़ेगा आधार:
मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचक पंजीकरण नियम-1960 की धारा 23 की उपधारा (5) के अनुसार एक नया फार्म-6बी जारी किया गया है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार एकत्रीकरण का कार्य 1 अगस्त से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से शुरू किया जाएगा. मतदाता की ओर से आधार नम्बर दिया जाना स्वैच्छिक है. मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने पर नहीं हटाएगा.