जयपुर. राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर काबू पाने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से लागू की गई नई गाइडलाइन आज से प्रभावी हो गई (New Guideline On Corona in Rajasthan) है . इस गाइडलाइन के तहत बाजार और धार्मिक स्थल सुबह 5:00 बजे से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक ही खुलेंगे. इसके अलावा शादी समारोह में 50 लोग शामिल होने की छूट होगी . शनिवार रात्रि 11:00 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 6 हजार के पास पहुंच (Corona Case In Rajasthan) गए हैं . बढ़ते आंकड़ों ने गहलोत सरकार की चिंता भी बड़ा रखी है . यही वजह है कि सरकार की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में 9 जनवरी को गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की थी , जो आज से प्रभावी (New Guideline On Corona in Rajasthan) हो गई है. हालांकि 12 वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने का आदेश उसी दिन से प्रभावी हो गया था .
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आज से प्रभावी हुए आदेश
गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे. श्रद्धालुओं को फूल, माला, चादर और प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं होगी , सामाजिक दूरी का पालन करना होगा.
मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व घर में ही मनाने की सलाह दी है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिटी मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा. बसों में दो गज की दूरी का पालन करना होगा. बस में किसी यात्री को खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी.
रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत सीटों पर बैठकर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी.
सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स,ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे.
विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी . विवाह समारोह में बैंड बाजा वालों को संख्या से अलग रखा गया हैं . विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट की ओर से सामाजिक दूरी, मास्क. सेनिटाइजेशन और विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी कार्रवाई की जाएगी . उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.
अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने वाली व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.
किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सामाजिक,राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक समारोह सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस में मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में 30 जनवरी तक 50) लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. आयोजन पूर्व सूचना ऑनलाइन या 181 पर देनी होगी.
10 वीं से 12 वीं तक के स्टूडेंटे्स वैक्सीन लगवाने और माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल-कोचिंग जा सकेंगे. पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे माता-पिता की अनुमति के बाद ही जा सकेंगे. गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे. गाइडलाइंस के मुताबिक काॅलेज और विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ऑफ लाइन क्लास में जा सकेंगे लेकिन दो गज की दूरी की पालना करनी होगी. यहां 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही बुलाए जायेंगे. इस दौरान स्कूल कॉलेज और कोचिंग की कैंटीन बंद रहेगी
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गाइडलाइंस का उल्लघंन पर दंड का प्रावधान
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस (New Guideline On Corona in Rajasthan) का उल्लंघन पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई कर सकेंगे. बिना सूचना आयोजन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. समारोह में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर ही शामिल होने के अनुमति होगी. उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. किसी भी विवाह स्थल आदि के स्वामी और मैनेजर की ओर से प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.