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नैना हत्याकांड : 50 लाख की फिरोती के लिए भांजी का अपहरण कर निर्मम हत्या करने वाले मामा और उसके साथी को उम्र कैद

50 लाख रुपए की फिरोती वसूलने के लिए अपनी ही भांजी का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने के दोषी मामा और उसके साथी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

jaipur court news, भांजी का अपहरण कर हत्या
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Published : Nov 5, 2019, 10:48 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने पचास लाख रुपए की फिरौती के लिए सात साल की भांजी का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या करने वाले मामा अभियुक्त निशांत सेन और उसके साथी गौरव छीपा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर दो लाख नब्बे हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

jaipur court news, भांजी का अपहरण कर हत्या
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने सुनाई दोषियों को सजा

पढ़ेंः फिर पाकिस्तानी लड़कियों के हनीट्रैप का शिकार हुए सेना के दो जवान, खुफिया एजेंसी ने किया गिरफ्तार

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने बताया कि नयना श्याम नगर थाना इलाका में अपने नाना राजेन्द्र सेन के घर पर रहती थी. दूर के रिश्ते में मामा लगने वाले निशांत और उसके साथी गौरव ने 28 नवंबर 2012 को उसका अपहरण कर लिया. अभियुक्तों की योजना पचास लाख रुपए की फिरौती मांगने की थी, लेकिन पुलिस के डर से अभियुक्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर आग लगा दी.

पढ़ेंः खान घूसकांड : पूर्व आईएएस सिंघवी को बड़ी राहत, भगौड़ा घोषित कराने का प्रार्थना पत्र खारिज

इसके बाद अभियुक्तों ने बोरे को कलवाडा गांव में खुदे कुए में फैंक दिया. पुलिस को पांच दिसंबर को कुए से शव बरामद हुआ. वहीं कुए के पास निशांत का विजिटिंग कार्ड मिलने के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में अभियुक्त ने घटना का खुलासा करते हुए अपना कर्ज उतारने के लिए अपहरण और बाद में उसकी हत्या की बात कबूली. अभियुक्त की सूचना पर पुलिस ने 9 दिसंबर 2012 को उसके साथी गौरव को गिरफ्तार किया.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने पचास लाख रुपए की फिरौती के लिए सात साल की भांजी का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या करने वाले मामा अभियुक्त निशांत सेन और उसके साथी गौरव छीपा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर दो लाख नब्बे हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने सुनाई दोषियों को सजा

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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने बताया कि नयना श्याम नगर थाना इलाका में अपने नाना राजेन्द्र सेन के घर पर रहती थी. दूर के रिश्ते में मामा लगने वाले निशांत और उसके साथी गौरव ने 28 नवंबर 2012 को उसका अपहरण कर लिया. अभियुक्तों की योजना पचास लाख रुपए की फिरौती मांगने की थी, लेकिन पुलिस के डर से अभियुक्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर आग लगा दी.

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इसके बाद अभियुक्तों ने बोरे को कलवाडा गांव में खुदे कुए में फैंक दिया. पुलिस को पांच दिसंबर को कुए से शव बरामद हुआ. वहीं कुए के पास निशांत का विजिटिंग कार्ड मिलने के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में अभियुक्त ने घटना का खुलासा करते हुए अपना कर्ज उतारने के लिए अपहरण और बाद में उसकी हत्या की बात कबूली. अभियुक्त की सूचना पर पुलिस ने 9 दिसंबर 2012 को उसके साथी गौरव को गिरफ्तार किया.

Intro:जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने पचास लाख रुपए की फिरौती के लिए सात साल की भांजी का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या करने वाले मामा अभियुक्त निशांत सेन और उसके साथी गौरव छीपा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर दो लाख नब्बे हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने बताया कि नयना श्याम नगर थाना इलाका में अपने नाना राजेन्द्र सेन के घर पर रहती थी। दूर के रिश्ते में मामा लगने वाले निशांत और उसके साथी गौरव ने 28 नवंबर 2012 को उसका अपहरण कर लिया। अभियुक्तों की योजना पचास लाख रुपए की फिरौती मांगने की थी, लेकिन पुलिस के डर से अभियुक्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर आग लगा दी। इसके बाद अभियुक्तों ने बोरे को कलवाडा गांव में खुदे कुए में फैंक दिया। पुलिस को पांच दिसंबर को कुए से शव बरामद हुआ। वहीं कुए के पास निशांत का विजिटिंग कार्ड मिलने के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्त ने घटना का खुलासा करते हुए अपना कर्ज उतारने के लिए अपहरण और बाद में उसकी हत्या की बात कबूली। अभियुक्त की सूचना पर पुलिस ने 9 दिसंबर 2012 को उसके साथी गौरव को गिरफ्तार किया। Conclusion:
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