जयपुर. विज्ञापन शुल्क, विवाह स्थल पंजीयन राशि और यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर नगर निगम के मानसरोवर और विद्याधर नगर जोन की ओर से 11 संपत्तियों को सीज किया गया. इसके अलावा सतर्कता शाखा ने अस्थाई अतिक्रमण पर नकेल कसते हुए चार ट्रक सामान जप्त किया है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.
नगर निगम का विद्याधर नगर और मानसरोवर जोन मंगलवार को एक्शन मोड में नजर आया. सुबह से ही दोनों ही जोन की टीम अपने-अपने क्षेत्र में उन संपत्तियों को सील करने के लिए निकली, जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बाद भी निगम का बकाया भुगतान नहीं किया था. विद्याधर नगर जोन में उपायुक्त प्रियव्रत चारण के नेतृत्व में विज्ञापन शुल्क और विवाह स्थल लाइसेंस नवीनीकरण राशि जमा नहीं कराने पर छह स्थानों को सीज किया गया है.
बता दें कि इनमें मदर्स एजुकेशन, ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, ग्रेट ईस्टर्न ट्रस्ट वन, जैपोर द पालशिएल लिविंग, खंडाका हाउस और रतन मैरिज गार्डन को सीज किया गया. उपायुक्त प्रियव्रत चारण ने बताया कि जोन ने 8 संपत्तियों को कुर्की की नोटिस थमाए थे. जिनमें से दो ने सोमवार को ही बकाया राशि जमा करा दी. उन्होंने बताया कि जब तक इन संपत्तियों का बकाया जमा नहीं कराया जाता, तब तक इनकी सील नहीं खोली जाएगी.
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वहीं मानसरोवर जोन उपायुक्त राष्ट्रदीप यादव के निर्देश पर राजस्व टीम ने तीन विवाह स्थल और दो अन्य संपत्तियों को सीज किया है. इनमें ऑबरॉय मैरिज गार्डन, संस्कार मैरिज गार्डन, पिंक सिटी मैरिज गार्डन, विवेक ढाका विकास टिंबर्स और तीर्थ नगर स्थित प्लाट नंबर 2 शामिल हैं.
इसके अलावा निगम की सतर्कता शाखा ने पुलिस निरीक्षक राकेश यादव के निर्देश पर सिंधी कैंप बस स्टैंड, सांगानेर मेन मार्केट और डिग्गी मालपुरा रोड से जेडीए के साथ मिलकर अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. इस कार्रवाई में चार ट्रक सामान और ठेले जप्त किए गए.