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एक लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल पर भरना होगा आयकर रिटर्न

राजस्थान में अगर किसी का भी बिजली का बिल एक लाख रुपये से ज्यादा आया तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा. वहीं अगर किसी ने आयकर रिटर्न नहीं भरा तो विभाग उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेगा.

एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली का बिल आने पर भरना होगा आयकर रिटर्न
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Published : Jul 15, 2019, 9:51 AM IST

जयपुर. फाइनेंशियल ईयर की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च की है. अगर किसी का भी बिजली का बिल इस अवधि में एक लाख रुपये से अधिक होगा तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली का बिल आने पर भरना होगा आयकर रिटर्न

दरअसल, सामान्य तौर पर एक लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरने वाले अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां बिजली का बिल घर में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से आता है जिसकी कोई आय नहीं होती है. कई घरों में बिल माता-पिता, सास-ससुर, साले या पत्नी के नाम से भी आता है. जो उनका रिटर्न नहीं भरते हैं.

बता दें कि अब चाहे बिल किसी के नाम से भी आए लेकिन एक लाख रुपये से ज्यादा का बिल आने पर रिटर्न भरना जरूरी होगा. कुछ मामलों में तो बिजली का बिल मृत व्यक्तियों या पुराने मकान मालिकों के नाम से भी आता है. ऐसे में लोगों को बिजली के कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा.

वहीं इस साल के इनकम टैक्स के रिटर्न भरने में 20 दिन से भी कम समय बचा है. निर्धारित समय के बाद रिटर्न भरने वालों से पेनल्टी वसूल की जाएगी. अगर पैन कार्ड से लिंक में दिक्कत पाई गई तो भी रिटर्न फाइल नहीं होगा.

जयपुर. फाइनेंशियल ईयर की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च की है. अगर किसी का भी बिजली का बिल इस अवधि में एक लाख रुपये से अधिक होगा तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली का बिल आने पर भरना होगा आयकर रिटर्न

दरअसल, सामान्य तौर पर एक लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरने वाले अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां बिजली का बिल घर में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से आता है जिसकी कोई आय नहीं होती है. कई घरों में बिल माता-पिता, सास-ससुर, साले या पत्नी के नाम से भी आता है. जो उनका रिटर्न नहीं भरते हैं.

बता दें कि अब चाहे बिल किसी के नाम से भी आए लेकिन एक लाख रुपये से ज्यादा का बिल आने पर रिटर्न भरना जरूरी होगा. कुछ मामलों में तो बिजली का बिल मृत व्यक्तियों या पुराने मकान मालिकों के नाम से भी आता है. ऐसे में लोगों को बिजली के कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा.

वहीं इस साल के इनकम टैक्स के रिटर्न भरने में 20 दिन से भी कम समय बचा है. निर्धारित समय के बाद रिटर्न भरने वालों से पेनल्टी वसूल की जाएगी. अगर पैन कार्ड से लिंक में दिक्कत पाई गई तो भी रिटर्न फाइल नहीं होगा.

Intro:जयपुर
एंकर- अगर किसी के बिजली का बिल एक लाख रुपये से ज्यादा आया तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा। अगर किसी ने आयकर रिटर्न नहीं भरी तो विभाग उस पर सख्ती से एक्शन लेगा।


Body:फाइनेंसियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में किसी का बिजली का बिल एक लाख रुपये से अधिक होगा तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी। सामान्य तौर पर एक लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरने वाले अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां बिजली का बिल घर में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से आता है जिसके कोई आय नहीं होती है। कई घरों में बिल माता-पिता, सास-ससुर, साले या पत्नी के नाम से आता है। जो उनकी रिटर्न नहीं भरते हैं। अब चाहे बिल किसी के नाम से भी आए लेकिन एक लाख रुपये से ज्यादा का बिल आने पर रिटर्न भरना जरूरी होगी। कुछ मामलो में तो बिजली का बिल मृत व्यक्तियों या पुराने मकान मालिकों के नाम से भी आता है। ऐसे में लोगो को बिजली के कनेक्शन अपने नाम से ट्रांसफर करा लेना चाहिए। इस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न भरने में 20 दिन से भी कम समय बचा है। निर्धारित समय के बाद रिटर्न भरने वालों से पेनल्टी वसूल की जाएगी। अगर पैन कार्ड से लिंक में दिक्कत आई गई तो भी रिटर्न फाइल नहीं होगी।




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