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Montage packaging director gets bail: जीएसटी चोरी के मामले में मोंटेज पैकेजिंग के निदेशक को मिली जमानत - Miraz group case hearing in High court

राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी के मामले में मोंटेज पैकेजिंग सेल्स के निदेशक धनंजय सिंह की जमानत याचिका स्वीकार (Montage packaging director gets bail) कर ली है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. इसके अलावा वह करीब सौ दिन से न्यायिक अभिरक्षा में चला रहा है.

Montage packaging director gets bail
मोंटेज पैकेजिंग के निदेशक को मिली जमानत
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Published : Feb 5, 2022, 9:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मिराज ग्रुप से जुड़े जीएसटी चोरी (Miraz group GST evasion case) के मामले में मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि. के निदेशक धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उस पर 16 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का आरोप है. उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. उसका काम सिर्फ पैकिंग पाउच की सप्लाई करना था. वहीं खाली पड़े पाउच के आधार पर जीएसटी की गणना गलत तरीके से की गई है. इसके अलावा वह करीब सौ दिन से न्यायिक अभिरक्षा में चला रहा है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें: जीएसटी चोरी मामले में आरोपी मोंटेग पैकेजिंग के निदेशक धनंजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज

वहीं डीजीजीआई की ओर से कहा गया कि आरोपी ने बिना माल सप्लाई किए जीएसटी बिल जारी कर गलत तरीके से करीब 16 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं. इसके अलावा जिन फर्म को माल सप्लाई किया गया, वे पंजीकृत पतों पर नहीं पाई गईं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है. गौरतलब है कि मामले में गत 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए मिराज प्रोडक्टस के निदेशक विनय कांत आमेटा को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मिराज ग्रुप से जुड़े जीएसटी चोरी (Miraz group GST evasion case) के मामले में मोंटेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि. के निदेशक धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उस पर 16 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का आरोप है. उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. उसका काम सिर्फ पैकिंग पाउच की सप्लाई करना था. वहीं खाली पड़े पाउच के आधार पर जीएसटी की गणना गलत तरीके से की गई है. इसके अलावा वह करीब सौ दिन से न्यायिक अभिरक्षा में चला रहा है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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वहीं डीजीजीआई की ओर से कहा गया कि आरोपी ने बिना माल सप्लाई किए जीएसटी बिल जारी कर गलत तरीके से करीब 16 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं. इसके अलावा जिन फर्म को माल सप्लाई किया गया, वे पंजीकृत पतों पर नहीं पाई गईं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है. गौरतलब है कि मामले में गत 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए मिराज प्रोडक्टस के निदेशक विनय कांत आमेटा को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

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