जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के बाद प्रदेश में 2 जून से माॅडिफाइड लाॅकडाउन लागू कर दिया है. इसके अंतर्गत व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट और सप्ताह में चार दिन एक शहर से दूसरे शहर में जाने की अनुमति दी गई है.
राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी और पाॅजिटिविटी दर में गिरावट के बीच व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए. माॅडिफाइड लाॅकडाउन के दिशा-निर्देश में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पाॅजिटिविटी दर 10 फीसदी से कम होगी और ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 फीसदी से कम होगा.
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नई गाइडलाइन में पाॅजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत और जिलों को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है. जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पाॅजिटिव केस नहीं हैं, वह ग्रीन श्रेणी में होंगी, 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो और 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा. इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन और एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो और 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा.
बता दें, राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकाॅल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है. जन सामान्य की सुविधा और आवश्य सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है.