जयपुर. विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में ऑडियो टेप को लेकर एसओजी में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की गुहार करते हुए विधायक भंवरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट मे याचिका पेश की है. याचिका में गुहार की गई है कि प्रकरण में राजद्रोह सहित अन्य धाराओं में कोई अपराध नहीं बनता है. ऐसे में एफआईआर को रद्द किया जाए. इस याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी.
याचिका में कहा गया कि एफआईआर रद्द नहीं करने का आदेश देने पर मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाए. गौरतलब है कि एसओजी ने फोन ऑडियो टेप मामले में संजय जैन को गिरफ्तार करने के साथ ही विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले में आरोपी संजय जैन फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं.
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बता दें कि विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो टेप की जांच कर रही एसओजी की आठ सदस्यीय टीम छानबीन कर रही है. साथ ही इस प्रकरण में जिन विधायकों और सांसद को नोटिस भेजे गए हैं, उनसे संपर्क साधने का प्रयास एसओजी की टीम लगातार कर रही है.
वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा हरियाणा पुलिस को पत्र लिखकर प्रकरण में सहयोग करने की मांग की गई थी. एसओजी की ओर से इस प्रकरण में विधायकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.