जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के मामले में राजगढ़ थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को सीएमएचओ अलवर के समक्ष पेश करें. वहीं, सीएमएचओ मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भपात के लिए पीड़िता की जांच करें. वहीं, अदालत ने जांच रिपोर्ट 31 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का अलवर के राजगढ़ थाना इलाके से कुछ लोगों ने गत दिनों अपहरण कर लिया था. घटना के 5 दिन बाद पीड़िता हरियाणा से दस्तयाब हुई थी. वहीं, सोनोग्राफी रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिली. इस पर पीड़िता की ओर से याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी गई.
इसके साथ ही पीड़िता की ओर से एक अन्य याचिका दायर कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की गुहार की गई है. अदालत ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने के आदेश देते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.