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जयपुर : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ साल 2014 मे हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Life imprisonment, पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत
jaipur pocso court
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Published : Dec 23, 2019, 10:04 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि हरमाडा थाना इलाके में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी छह साल की बेटी को अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया था. वहीं बाद में वह बांडी नदी में लहुलुहान हालत में मिली.

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पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अब सोमवार के दिन अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि हरमाडा थाना इलाके में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी छह साल की बेटी को अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया था. वहीं बाद में वह बांडी नदी में लहुलुहान हालत में मिली.

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पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अब सोमवार के दिन अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है.

Intro:जयपुर। पॉस्को मामलों की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि हरमाडा थाना इलाके में रहने वाले पीडिता के पिता ने 27 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी छह साल की बेटी को अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया था। वहीं बाद में वह बांडी नदी में लहुलुहान हालत में मिली। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
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