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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास...15 हजार का जुर्माना

जयपुर शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रम-6 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 21, 2019, 8:52 PM IST

पॉक्सो मामला, विशेष अदालत, जयपुर न्यायालय आदेश, Poxo case, special court, Jaipur court order

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रम-6 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 फरवरी 2018 को पीड़िता टयूशन पढ़ने गई थी. रास्ते से अभियुक्त उसका अपहरण कर मोटर साईकिल से अजमेर ले गया. वहां अभियुक्त ने पीड़िता को अपने परिचित के घर रखा और कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ें- एडहॉक कमेटी पर हाईकोर्ट की रोक, वैभव गहलोत के दोस्त को बनाया था सरकार ने संयोजक

वहीं पीड़िता के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इसकी सूचना मिलने पर परिचित ने अभियुक्त को वापस भेज दिया. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रम-6 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 फरवरी 2018 को पीड़िता टयूशन पढ़ने गई थी. रास्ते से अभियुक्त उसका अपहरण कर मोटर साईकिल से अजमेर ले गया. वहां अभियुक्त ने पीड़िता को अपने परिचित के घर रखा और कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ें- एडहॉक कमेटी पर हाईकोर्ट की रोक, वैभव गहलोत के दोस्त को बनाया था सरकार ने संयोजक

वहीं पीड़िता के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इसकी सूचना मिलने पर परिचित ने अभियुक्त को वापस भेज दिया. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोशन वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 फरवरी 2018 को सोडाला थाना इलाका निवासी कक्षा दस की छात्रा ट्यूशन पर गई थी। रास्ते से अभियुक्त उसका अपहरण कर मोटर साईकिल से अजमेर ले गया। वहां अभियुक्त ने पीडिता को अपने परिचित के घर रखा और कई बार दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की सूचना मिलने पर परिचित ने अभियुक्त को वापस भेज दिया। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।Conclusion:null
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