जयपुर. जिले में विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority) द्वारा मई 2019 से लेकर अब तक उच्च न्यायालय के सुओ मोटो प्रकरण में 210 कॉलोनी/मुख्य रोड़ से तकरीबन 4607 अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है. जिसमें पार्क, सुविधा क्षेत्र और मुख्य रोड़ पर किए गए अतिक्रमण शामिल हैं. इस क्रम में शुक्रवार को जोन पीआरएन साउथ के क्षेत्राधिकार पदम विहार कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में करीब 40 स्थानों पर से अतिक्रमण हटाए गए.
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जोन स्तर पर तहसीलदार, सहायक नगर नियोजक, प्रवर्तन अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है. जो कॉलोनियों में सड़क, पार्क, सुविधा क्षेत्र और सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को चिन्हित कर संबंधित कॉलोनी में मुनादी कर इस संबंध में सूचनार्थ नोटिस देते हैं. ताकि संबंधित अपने स्तर पर रोड़ सीमा से अतिक्रमण हटा लें. बावजूद इसके जिन अतिक्रमियों द्वारा सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाता, उनके खिलाफ जेडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है.
पढ़ें: जयपुर: ढूंढ नदी में बजरी के अवैध खनन पर डीएफओ की कार्रवाई, सात ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में शुक्रवार को जेडीए के प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने जोन पीआरएन साउथ में कार्रवाई की. यहां पदम विहार कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में करीब 40 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 10 चबूतरे और 30 स्थानों पर तारबंदी, लोहे के एंगल और अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.
जेडीए द्वारा अब तक 210 कॉलोनियों में 4607 अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है. जिनमें 12 पार्क और 17 सुविधा क्षेत्र भी शामिल हैं. वहीं वैशाली नगर में महाराणा प्रताप मार्ग, सीकर रोड़ पर एक्सप्रेसवे हाईवे, अजमेर रोड़ पर हवा सड़क से 200 फिट चौराहे तक और 22 गोदाम राम मंदिर से गोपालपुरा पुलिया तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रमुख है.